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सूचना का अधिकार अर्थातराईट टू इन्फाॅरमेशन। सूचना का अधिकार का ता्पर्य है, सूचना पाने का अधिकार, जो सू चना अधिकार कानून लागू करने वालाराष्ट्र अपने नागरिकों कोप् करता है। सूचना अधिकार के द्वाराराष्ट्र अपने नागरिकों को अपनी कार्य और शासन प्रणाली को सार्वजनिक करता है।
लोकतंत्र में देश की जनता अपनी चुनी हुए व्यक्ति को श करती है और यह अपेक्षा करती है कि सर कार पूरी ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा के साथ अपने दायित्वों का पालन करेगी। लेकिन कालान्तर में अधिकांश राष्ट्रों ने अपने दायित्वो ं का गला घोटते हुए पारदर्शिता और ईमानदारी की बोटियाँ नोंं ने में कोई कसर नहीं छोड़ी और भ्रष्टाचार के बड़े-बड़े क ीर्तिमान कायम करने को एक भी मौक अपने हाथ से गवाना नहीं भूले। भ्रष्टचार के इन कीर्तिमानों को स्थापित करने के लिए हर व ो कार्य किया जो जनविरोधी और अलोकतांत्रिक हैं। सरकारे यह भूल जाती है कि जनता ने उन्हें चुना है और जनता ही देश की असली मालिक है एवं सरकार उनकी चुने हुई नौकर । इसलिए मालिक होने के नाते जनता को यह जानने का पूार अधि कार है,किजोसरकारउनकीसेवाहै,वहक्याकररहीहै?
प्रत्येक नागरिक सरकार को किसी ने किसी माध्यम से टेक्स द ेतीहै। यहां तक एक सुई से लेकर एक माचिस तक का टैक्स अदा करती ह ै। सड़क पर भीख मांगने वाला भिखारी भी जब बाज़ार से कोई सामा न खरीदता है, तो बिक्री कर, उत्पाद कर इत्यादि टैक्स अदा क्ाता ै।
इसी प्रकार देश का प्रत्येक नागरिक टैक्स अदा करता है और यही टैक्स देश के विकास और व्यवस्था की आधारशिला को निरन्तर स्॥ िररखताहै। इसलिए जनता को यह जानने का पूरा हक है कि उसके द्वारा दिय ¡ गया,पैसा कब,कहाँ,और किस प्रकार खर्च किया जा रहा है? इसके लिए यह जरूरी है कि सूचना को जनता के समक्ष रखने ए वं जनता को प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया जाए, जो एक कान ून द्वारा ही सम्भव है।
信息权 (RTI) 是印度议会的一项法案,旨在制定公民信息权的实际制度,并取代了 2002 年的《信息自由法》。根据该法案的规定,任何印度公民可以向“公共当局”(政府机构或“国家机构”)请求信息,并要求其迅速或在三十天内答复。该法案还要求每个公共机构将其记录计算机化,以便广泛传播,并主动提供某些类别的信息,以便公民需要最少的资源来正式请求信息。
该法律于 2005 年 6 月 15 日由议会通过,并于 2005 年 10 月 12 日全面生效。第一个申请是向浦那警察局提出的。印度的信息披露受到 1923 年《官方保密法》和各种其他特别法律的限制,新的 RTI 法放宽了这些限制。它规定了公民的一项基本权利。
印度的信息权 RTI 由两个主要机构管辖:
中央信息委员会 (CIC) – 首席信息专员,领导所有中央部门和部委,并拥有自己的公共信息官员 (PIO)。 CIC 直接受印度总统管辖。
州信息委员会 - 州公共信息官员或 SPIO – SPIO 办公室领导所有州部门和部委,直接受州州长管辖。
国家和中央信息委员会是独立的机构,中央信息委员会对国家信息委员会没有管辖权。